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फतेहपुर संवाददाता।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ संभव सुपर एसएमएस का प्रयोग किया जाये। जब तक कम्बाईन में सुपर एसएमएस न लगाया जाये तब तक विकल्प के रुप में अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यंत्रों जैसे स्ट्रारीपर, स्ट्रारेक व बेलर, मल्चर, पैडी स्ट्रा चापर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेसर, रिवसिंबुल एमबी प्लाऊ का भी प्रयोग कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ किया जा सकता है।
उन्होने बताया कि कम्बाईन हार्वेस्टर के संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह कम्बाईन के साथ उपरोक्त यंत्रों का प्रयोग खरीफ में धान की फसल की कटाई करते समय अनिवार्य रुप से करेंगें। उपरोक्त यंत्रों के बिना कटाई करते हुए पकडे जायेंगे तो उनकी कम्बाईन मशीन उनके क्षेत्र के फसल अवशेष जलाने से रोकने हेतु गठित टीम द्वारा सीज करा दी जायेगी। उन्होने बताया कि ग्राम उमरोडी कल्याणपुर विकास खण्ड मलवां में कम्बाइन हार्वेस्टर बिना सुपर एसएमएस के धान की कटाई करते हुये पाये जाने पर थाना कल्याणपुर में सीज की कार्यवाही की गयी है। उन्होने किसानों से कहा कि वे खरीफ में धान फसल की कटाई करते समय धान फसल के अवशेष को न जलायें। साथ ही यदि किसी गाँव में फसल अवशेष जलाने की घटनायें घटित होती हैं तो संबंधित कृषक को दण्डित किया जायेगा। साथ ही उस ग्राम पंचायत के प्रधान, लेखपाल, अन्य ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी भी उत्तरदायी होगें। कृषकों से कहा कि फसल अवशेष जलाने के घटना की सूचना सेटेलाईट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। जिस पर एनजीटी के नियमानुसार 2500 से 15000 रूपए तक जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा व सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई जायेगी।