रायबरेली/संवाद सूत्र
तहसील सदर की ग्राम अडोबर के अयोध्या प्रसाद पुत्र रामनाथ द्वारा गाटा सं० 548 मि/0.023 हे० स्थित ग्राम मंझिगवां करन सदर तहसील जिला रायबरेली अभिलेखों में बंजर भूमि दर्ज थी, जिसे इनके द्वारा सहायक चकबन्दी अधिकारी हरचंदपुर के न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्वयं के नाम न्यायालय के वाद सं० 729 के पारित आदेश 28 फरवरी 2017 के आधार पर दर्ज करा लिया गया है। प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्यक जांचोपरांत 28 सितंबर 2020 को तत्कालीन उपजिलाधिकारी सदर रायबरेली द्वारा उक्त फर्जी प्रविष्टि निरस्त किये जाने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रायबरेली को निर्देशित किया गया। आदेश 28 सितम्बर 2020 से क्षुब्ध होकर अयोध्या प्रसाद द्वारा मा० न्यायालय में रिट याचिका द्वारा योजित की गई। रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा विगत वर्ष 28 सितम्बर 2020 का आदेश निरस्त करते हुए इनको पूर्व अवसर प्रदान करते हुए विधि के अनुसार उपजिलाधिकारी सदर को आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये। यह जानकारी उपजिलाधिकारी सदर अंशिका दीक्षित द्वारा बताया गया कि उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी सदर कार्यालय द्वारा विगत 18 फरवरी 2021 द्वारा अयोध्या प्रसाद को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी की गई जिसमें एक माह के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। किन्तु अयोध्या प्रसाद द्वारा उक्त नोटिस लेने के इंकार कर दिया गया। पुनः 18 मार्च 2021 को दुबारा पंजीकृत डाक से नोटिस भेजकर एक माह के अन्दर इनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। किन्तु लगभग दो माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अयोध्या प्रसाद द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया गया। जो उपजिलाधिकारी सदर न्यायालय साथ ही मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना का द्योतक है। उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अयोध्या प्रसाद पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम अडोबर सदर तहसील को 20 मई 2021 को पुनः नोटिस देते हुए 5 जून 2021 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा की स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर अंतिम आदेश पारित कर दिया जायेगा।
Related Stories
November 10, 2023
June 4, 2023