रायबरेली/संवाद,सूत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन लखनऊ के अनुक्रम में उप जिलाधिकारी ऊँचाहार रायबरेली के संस्तुति सहित पुनर्ग्रहीत प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ने ग्राम जलालपुर बेही, परगना डलमऊ, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 5,01,900 (पांच लाख, एक हजार, नौ सौ) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 1770 (एक हजार सात सौ सत्तर) रुपये होता है, जिसे ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने ग्राम बछैय्यापुर, परगना सलोन, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 12,23,280 (बारह लाख तेईस हजार, दो सौ अस्सी) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 5036 (पांच हजार छत्तीस) रुपये होता है। जिलाधिकारी ने ग्राम सलारपुर, परगना सलोन, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 11,12,400 (ग्यारह लाख बारह हजार चार सौ) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 4580 (चार हजार पांच सौ अस्सी) रूपये होता है। जिलाधिकारी ने ग्राम डेडौली, परगना सलोन, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 10,94,100 (दस लाख चैरान्नबे हजार एक सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 3861 (तीन हजार आठ सौ इकसठ) रुपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम सुमेरबाग, परगना सलोन, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 3,49,600 (तीन लाख उनचास हजार छः सौ) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 1364 (एक हजार तीन सौ चैसठ) रुपये होता है। जिलाधिकारी ने ग्राम रामगढ़ टिकरिया, परगना डलमऊ, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 3,34,800 (तीन लाख चैतीस हजार आठ सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 1377 (एक हजार तीन सौ सतहत्तर) रूपये होता है। जिलाधिकारी ने ग्राम रोझइया भीखमशाह, परगना डलमऊ, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 17,48,460 (सत्रह लाख अड़तालिस हजार चार सौ साठ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 5,633 (पांच हजार छः सौ तेतीस) रूपये होता है। जिलाधिकारी ने ग्राम चिलौली, परगना डलमऊ, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 3,05,800 (तीन लाख पांच हजार आठ सौ) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 1,029 (एक हजार उनतीस) रूपये होता है। इसी सभी भूमि को ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।
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