Uncategorized ड्राइविंग करते समय फोन पर बात तो दस हजार जुर्माना aapkikhabre July 31, 2020 1 min read Spread the love लखनऊ/आर.के.विश्वकर्माउत्तर प्रदेश में अब दोपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट और चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगायी तो दोगुना जुर्माना देना होगा। यानी अब ऐसा करने पर एक हजार रुपये का दंड भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार वाहन चलाते समय यदि मोबाइल पर बात करते हुए पहली बार पकड़े गए तो एक हजार रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा। यूपी की योगी सरकार ने यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर अब और ज्यादा जुर्माना लगाने की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी।उत्तर प्रदेश में अब यातायात नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपये जुर्माना देना होगा। अभी तक पार्किंग नियमों का पालन न करने पर पहली बार में 500 रुपये व दूसरी बार एक हजार रुपये ही जुर्माना लगता था। फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। यदि वाहन स्वामी ने अपने वाहन को मॉडिफाई कराया तो उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।नए यातायात नियमों के अनुसार, अधिकारी की बात नहीं मानने और उसके काम में बाधा डालने पर पहले एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था अब इसे बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत तथ्य पर पहले 2500 जुर्माना लगता था इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है। वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने वालों पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है। यानी कोई फेक दस्तावेज के आधार पर वाहन बेचता है तो उसे प्रत्येक वाहन के हिसाब से एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा।बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार जुर्माना बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो उन्हें पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। तय गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार रुपये और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपये होगा। नि:शक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।बिना अनुमति रेस में भाग लिया तो 10 हजार जुर्मानाउत्तर प्रदेश सरकार की लिखित अनुमति के बिना रेस में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार रुपये तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन कर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपये का दंड भरना होगा। बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार रुपये तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार शांत क्षेत्र में हॉर्न प्रयोग करने पर पहली बार में एक हजार रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार जुर्माना देना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार में पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार में चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा Continue Reading Previous: नौगाव रेप कांड की ही तरह शहरी पुलिस की भूमिका भी रही संदिग्धNext: सहकारी समिति से 85 बोरी गेहू गायब,जिम्मेदारों पर लगा आरोप Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Related Stories तालाब में फंसें नागालैंड के पर्यटन मंत्री तेमजेन, तालाब में रेंगते हुए आए नजर 1 min read Uncategorized तालाब में फंसें नागालैंड के पर्यटन मंत्री तेमजेन, तालाब में रेंगते हुए आए नजर February 10, 2024 घर में मिले 5 कंकाल, मरने वाले सभी एक ही परिवार के, 2019 में दिखे थे आखिरी बार 1 min read Uncategorized घर में मिले 5 कंकाल, मरने वाले सभी एक ही परिवार के, 2019 में दिखे थे आखिरी बार December 30, 2023 तिब्बत प्रशासन तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर 1 min read Uncategorized तिब्बत प्रशासन तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर December 6, 2023