रायबरेली/संवाद सूत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0)/जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव व उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0)/मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन लड़ रहे समस्त प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत आपको नांमाकन तिथि से मतगणना तिथि तक निर्वाचन कार्य हेतु किये गये समस्त व्यय का लेखा निर्धारित प्रारूप पर मतगणना तिथि से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। व्यय लेखा में मतदान एवं मतगणना हेतु किये गये व्ययों को सम्मिलित करना होगा। व्यय लेखा के समर्थन में निर्वाचन व्यय हेतु खोले गये पृथक बैंक खाता की छायाप्रति एवं समस्त बिल/वाउचर भी प्रस्तुत करने होंगे। समस्त प्रत्याशी अपना व्यय लेखा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करेंगे। रिटर्निंग आफिसर द्वारा जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों का व्यय लेखा जिलास्तरीय समिति को प्रस्तुत किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान का व्यय लेखा तहसील स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। समस्त प्रत्याशी अपना व्यय लेखा प्रत्येक सपताह के अन्तिम कार्यदिवस को रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में प्राप्त करा सकते है। प्रत्याशीगण व्यय लेखे के साथ जमानत धनराशि वापस करने का अनुरोध पत्र जोकि जिला निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधन होगा, दे सकते है। जो प्रत्याशी निर्धारित अवधि में अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहेंगे उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।
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