रायबरेली/संवाद सूत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0)/जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मतदान केन्द्रों के निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण के प्रथम दिन पीठासीन/मतदान 158 अधिकारियों की प्रशिक्षण में अनुपस्थित को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि यदि 8 अप्रैल को प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मी प्रशिक्षण नही लेते है तो आदेशो का उलंघन करने वाले अधिकारी, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा आई0पी0सी0 1860 की धारा 174 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के तहत सम्बन्धित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराकर कार्यवाही की जाये। जिला विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रशिक्षण में प्रथम/द्वितीय पाली में बड़ी संख्या में मतदान कार्मिकों जिसमें पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया। प्रथम पाली में 77 व द्वितीय पाली में 81 कुल 158 पीठासीन/मतदान कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। जिला विकास अधिकारी एस0एन0 चैरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुपस्थित कर्मचारी 8 अप्रैल 2021 को अवश्य प्रशिक्षण ले लें, अन्यथा अनुपस्थित पर नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज करवा दी जायेगी विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है।
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