फतेहपुर संवाददाता
अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन लगातार होर्डिंग्स और बैनर उतारने का काम कर रहा है, एक तरफ से प्रचार सामाग्री हट रही है तो दूसरी तरफ से संभावित प्रत्याशी लगा रहे हैं। सोमवार को डीएम अपूर्वा दुबे व एडीएम विनय पाठक ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव आयोग के नियम बताए। डीएम ने कहा जो लोग अधिसूचना के बाद प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, वह स्वयं हटवाए, अन्यथा प्रशासन से हटाने का खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ेगा। कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में हुई बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल, विकास इंसाफ पार्टी समेत अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक दौरान अफसरों ने कोविड प्रोटोकाल का पाठ पढ़ाते हुए किसी भी दशा में कोई जनसभा, नुक्कड़ नाटक या बैठक 15 जनवरी तक न करने की बात कई। इस अवधि में सिर्फ पांच लोग ही घर-घर संपर्क कर सकते हैं। डीएम ने संभावित प्रत्याशियों को किसी भी दशा में लाव लश्कर लेकर न चलने की राय दी। साथ ही हिदायत दी कि अगर कोई नियम नहीं मानता है तो सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। बैठक दौरान चुनाव आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया।
राजनीतिक दल क्या करे क्या न करें
-सुविधा एप व पोर्टल पर आनलाइन अनुमतियां ले सकते हैं।
-नामांकन के दौरान भीड़ नहीं ला सकते हैं, सिर्फ दो लोगों को प्रवेश मिलेगा।
-पेड न्यूज नहीं छपवा सकते हैं और न ही इंटरनेट मीडिया में अनर्गल बयान देंगे।
-छूटे मतदाताओं का नाम नामांकन से पूर्व तक शामिल करा सकते हैं।
-प्रत्याशी का यदि आपराधिक इतिहास है तो उसे तीन बार सार्वजनिक करना होगा।