लखनऊ/कार्यालय
उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। राज्य सरकार ने 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का एलान किया है और मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लगभग 35 घंटे तक संपूर्ण लॉकडाउन, इस दौरान जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी। संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में इन 35 घंटे तक प्रदेश में प्रशासन सैनिटाइजेशन भी करवाएगी। यूपी सरकार ने रविवार साप्ताहिक बंदी के 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। जारी निर्देशो के मुताबिक रविवार को कंटीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज को चलाने सहित कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्युटिकल्स, दवा, सेनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति रहेगी और इनके कर्मचारियों को इसी अनुसार आने-जाने की भी छूट मिलेगी। शनिवार व रविवार को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 लोगों और खुले स्थानों पर 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। लेकिन सभी के लिए मास्क, सुरक्षित दूरी और सेनिटाइजर का उपयोग सहित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
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