गाजियाबाद/नोएडा, संवाद सूत्र
दिल्ली और हरियाणा के साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में मामूली कमी आई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यूपी में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है और संक्रमण दर भी राहत देने वाली है। यूपी में सत्तासीन योगी आदित्यनाथ सरकार कोई भी खतरा मोल नहीं लेते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश में लॉकडाउन 24 मई तक के लिए बढ़ा सकती है। 24 मई तक लॉकडाउन के दौरान कई तरह के प्रतिबंध हो सकते हैं, जो पूर्व की तरह ही होंगे। इस कड़ी में लोग बेवजह अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे और आदेश-नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक, मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1000 रुपये तो दूसरी बार में यही लापरवाही बरतने पर 10,000 जुर्माना वसूला जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट है। प्रशासन ने लोगों से अपील भीकी है कि बेवजह घरों से बाहर न निकलें। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
इन चीजों की खुलेंगी दुकानें
-दूध
-किराने की दुकान
-मेडिकल शॉप
-सीएनजी स्टेशन
-पेट्रोल पंप
इन्हें मिलेगी राहत,मगर होगी यह शर्त________________
-आवश्यक सेवा व औद्योगिक गतिविधियां रहेंगी जारी,लेकिन तय समय तक।
-कर्मचारियों को फैक्ट्री की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य।
-दवा, दूध, सब्जी व किराना दुकानें सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगी।
-दवा, दूध, सब्जी व किराना दुकानें सुबह सात से रात आठ बजे तक नियमों के अनुपालन में खुलेंगी।
-जरूरी सेवाओं के लिए घरों से निकले लोगों वजह बतानी होगी।
-गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने की छूट है।
-कोरोना का टेस्ट करवाने जा सकेंगे।
-टीका लगवाने वालों को भी छूट है।
-बिना वजह घरों से न निकलें।
-अगर जरूरी काम से घर से निकलें तो मास्क अनिवार्य रूप पहनें।
-शहर की सड़कों पर बिना काम न घूमें, भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
-गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा-144 लागू है, ऐसे में 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हों।
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November 10, 2023