वाराणसी/नि.सं.
लाईसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहे को जमा न करके उसका दुरुपयोग करने के मामले में मेराज अहमद ऊर्फ भाई मेराज को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) सुधा यादव की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में मेराज अहमद को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जैतपुरा थाने के उपनिरीक्षक मो.अकरम 26 सितंबर 2020 को पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि अशोक विहार कॉलोनी निवासी मेराज अहमद द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद भी अपने असलहे के लाइसेंस के निरस्त होने के बावजूद असलहा रखने व उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसके बाद मेराज अहमद के खिलाफ जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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October 23, 2023